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लाडकी बहन योजना: आयु सीमा हटाने की मांग – एडवोकेट अश्विनी धन्नावत

Ladki Behen Yojana: Demand to remove age limit – Advocate Ashwini Dhannawat

जालना: लाडकी बहन योजना में बहनों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को शामिल किया गया है. इस नियम के कारण 18 वर्ष की युवा बहनें और वृद्ध महिलाएं योजना के लाभ से वंचित रह रही हैं.

एडवोकेट अश्विनी धन्नावत का कहना है कि 18 वर्ष की उम्र में बहने मतदान के लिए पात्र होती हैं और विवाह भी कर सकती हैं. यदि इस योजना को 18 वर्ष की आयु से लागू किया जाए तो यह बहनों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित हो सकती है. इससे उनके परिवार वाले विवाह के लिए दबाव नहीं डालेंगे, और वे अपनी शर्तों पर जीवन जीने का निर्णय ले सकेंगी.

वृद्ध महिलाओं के लिए भी इस योजना को लागू करना आवश्यक है. उनके लिए यह योजना चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में मददगार हो सकती है. बढ़ती उम्र में आर्थिक सहायता की आवश्यकता के बावजूद, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

एडवोकेट अश्विनी धन्नावत

इस संदर्भ में, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को 19 सितंबर 2024 को मंत्रालय में आवेदन दिया गया था, जो फिलहाल महाराष्ट्र महिला एवं बाल कल्याण विभाग (एमडब्ल्यूसी डेस्क क्र.-2) के पास लंबित है. शिकायत संख्या 7336586 के तहत दर्ज इस आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

इसलिए, एडवोकेट अश्विनी महेश धन्नावत ने राज्य के मुख्यमंत्री को पुनः निवेदन देकर लाडकी बहन योजना की आयु सीमा हटाने की अपील की है. उनका मानना है कि आयु सीमा हटाने से योजना का लाभ अधिक महिलाओं तक पहुंच सकेगा और उन्हें जीवन में बेहतर अवसर मिलेंगे.


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Imran Siddiqui

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