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घाणेवाड़ी तालाब के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश, गणेश विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट

जालना, 23 सितंबर। आगामी श्री गणेश विसर्जन को देखते हुए जालना शहर के घाणेवाड़ी तालाब परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अपर जिलाधिकारी शशिकांत हदगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

25 सितंबर 2026 को गणेश विसर्जन होने के कारण कुछ गणेश मंडलों द्वारा घाणेवाड़ी तालाब में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की संभावना है। प्रशासन के मुताबिक, घाणेवाड़ी तालाब से जालना शहर को पानी की आपूर्ति होती है। ऐसे में तालाब में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किए जाने पर स्थानीय ग्रामीणों की ओर से विरोध हो सकता है और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने घाणेवाड़ी तालाब के आसपास 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। आदेश की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जालना के पुलिस अधीक्षक को लाउडस्पीकर के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह प्रतिबंधात्मक आदेश 25 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे से 26 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों और गणेश मंडलों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और गणेश विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है।

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Imran Siddiqui

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