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डमी बनकर परीक्षा देने वाला उपनिरीक्षक गिरफ्तार: 9 साल पुराना भर्ती घोटाला उजागर

डमी बनकर परीक्षा देने वाला उपनिरीक्षक गिरफ्तार: 9 साल पुराना भर्ती घोटाला उजागर

पुणे/प्रतिनिधि: महाराष्ट्र पुलिस विभाग में भर्ती के दौरान वर्ष 2016 में हुए एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा नौ साल बाद हुआ है। अपने सगे भाई को पुलिस की नौकरी दिलाने के लिए एक पुलिस उपनिरीक्षक ने उसकी जगह लिखित परीक्षा दी थी। इस गंभीर धोखाधड़ी के सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने उपनिरीक्षक सुप्पडसिंग शिवलाल गुसिंगे को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

शिवाजीनगर पुलिस थाने में सुप्पडसिंग और उनके भाई गजानन शिवलाल गुसिंगे (निवासी– कौचलवाड़ी, रोहिलागढ़, अंबड, जिला जालना) के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, साजिश रचना और परीक्षा में अनियमितता रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 24 अप्रैल 2016 को शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय मैदान में आयोजित लिखित परीक्षा से जुड़ा है।

घोटाले का खुलासा कैसे हुआ?

पुणे पुलिस बल की वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया में गजानन गुसिंगे ने 5 और 6 अप्रैल को मैदानी परीक्षा दी थी। परंतु 24 अप्रैल की लिखित परीक्षा में उसकी जगह एक डमी उम्मीदवार को बैठाया गया, जिसके लिए फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए थे। परीक्षा के वीडियो फुटेज की जांच में यह पता चला कि गजानन की जगह कोई और व्यक्ति परीक्षा लिख रहा था। एक गवाह ने पुष्टि की कि वह व्यक्ति गजानन का सगा भाई सुप्पडसिंग था।

खुद बना उपनिरीक्षक और चल रहा था सेवा में

जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि सुप्पडसिंग बाद में खुद महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हो गया और वर्ष 2023 में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। वह पिंपरी–चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय में पदस्थ है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से प्राप्त अभिलेखों ने इसकी पुष्टि की।

सभी साक्ष्य मिलने के बाद पुणे पुलिस अपराध शाखा ने राज्य राखीव दल, गट क्रमांक 7 से सुप्पडसिंग को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पुलिस अब गजानन की तलाश कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि फर्जी पहचान पत्र किसने और कैसे तैयार किए।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निरीक्षक दादासाहेब पाटिल और सरकारी वकील श्रीधर जावले ने पुलिस हिरासत की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चेतन भूतड़ा ने दलीलें प्रस्तुत कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुप्पडसिंग को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।


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