जालना | NewsNationOnline
युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एटीएस और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
जालना जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आतंकवाद निरोधक शाखा (एटीएस), जालना ने एक सुनियोजित कार्रवाई में 1,080 प्रतिबंधित अल्प्राजोलम (Alprazolam 0.5 mg) गोलियां बरामद कर नशे की सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक मेडिकल स्टोर संचालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22,333 रुपये मूल्य का माल, जिसमें नशीली गोलियां और दो मोबाइल फोन शामिल हैं, जब्त किया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।
गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस का छापा
पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम साली के निर्देश पर जिले में प्रतिबंधित दवाओं और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान के दौरान 27 जून 2026 को आतंकवाद निरोधक शाखा को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि विशाल कॉर्नर क्षेत्र स्थित संघर्ष होटल के सामने एक युवक प्रतिबंधित नशीली गोलियों की अवैध बिक्री कर रहा है।
सूचना मिलते ही एटीएस की टीम ने तत्काल छापा मारकर शेख अफसर शेख अनवर (27 वर्ष), निवासी दुखीनगर, पुराना जालना को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम 0.5 एमजी की प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं।
पूछताछ में खुला मेडिकल संचालक का नाम
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने ये नशीली गोलियां विशाल शंकरअप्पा मिटकरी (48 वर्ष) से खरीदी थीं, जो वसंत मेडिकल, पानीबेस रोड, कादराबाद, जालना का संचालक है।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान वहां से भी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। पुलिस का मानना है कि यह मामला केवल खुदरा बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित सप्लाई नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।
क्या-क्या हुआ बरामद?
एटीएस ने कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित सामग्री जब्त की—
- अल्प्राजोलम 0.5 एमजी की कुल 1,080 प्रतिबंधित नशीली गोलियां
- 16 स्ट्रिप में रखी 240 गोलियां (कीमत 753 रुपये)
- 76 स्ट्रिप में रखी 840 गोलियां (कीमत 3,580 रुपये)
- वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन (कुल कीमत 18,000 रुपये)
- कुल जब्त माल की कीमत 22,333 रुपये
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
दोनों आरोपियों के खिलाफ कदीम जालना पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 345/2026 दर्ज किया गया है।
आरोपियों पर निम्न कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है—
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123 एवं 278
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) एवं 22(ए)
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18(ए), 18(सी) एवं 27(बी)(ii)
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंधित गोलियां कहां से लाई जा रही थीं तथा किन-किन क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति की जा रही थी।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम साली तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
कार्रवाई का नेतृत्व आतंकवाद निरोधक शाखा के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन इंगेवाड ने किया।
इस अभियान में—
- सहायक उपनिरीक्षक मोराती शिवरकर
- प्रधान आरक्षक विनोद गडधे
- प्रधान आरक्षक कैलाश कुरेवाड
- प्रधान आरक्षक महेंद्र सोनवणे
- प्रधान आरक्षक दीपक बडुरे
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जालना के अधिकारी जीवन जाधव
ने संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान रहेगा जारी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। युवाओं को नशे की लत से बचाने और ऐसे अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
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- Ministry of Home Affairs: https://www.mha.gov.in
- Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO): https://cdsco.gov.in
NewsNationOnline Analysis
प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि समाज और विशेषकर युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। जालना एटीएस की यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि जांच में इस गिरोह के अन्य सदस्य सामने आते हैं, तो जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर और बड़ी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।



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