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बनावट अकृषक परवाने के जरिए धोखाधड़ी: BUDS Act के तहत मामला दर्ज

Fraud through fake non-agricultural permit: Case registered under BUDS Act

जालना जिले में बनावट अकृषक परवानों के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में संबंधित आरोपियों पर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (BUDS Act) 2019 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

मामले का विवरण

सिंधीकालेगांव (गट क्र. 166) और सावरगांव हडप (गट क्र. 84 और 85) के खेतों पर बिना सरकारी अनुमति के बनावट अकृषक परवाने तैयार किए गए। इन परवानों को असली साबित करते हुए प्लॉट बनाए गए और मासिक किश्तों पर प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए।

इस धोखाधड़ी के संबंध में जालना तहसील के नायब तहसीलदार, श्री. देविदास माधवराव खटावकर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर तालुका पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 771/2024 और मौजपुरी पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 338/2024 दर्ज किए गए हैं। आरोपी शेख मुस्ताक शेख अमीर और शेख असिफ शेख अमीर, निवासी कुचरवट्टा, जुना जालना के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, और नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के तहत कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बिना किसी सरकारी अनुमति के मासिक लॉटरी और किश्त योजना का झांसा देकर सामान्य नागरिकों को धोखा दिया। इस धोखाधड़ी के चलते BUDS Act 2019 की धारा 3 और 21 (1)(2) को इन मामलों में लागू किया गया है।

फसवाए गए लोगों से अपील

सिंधीकालेगांव और सावरगांव हडप में जिन नागरिकों ने इन प्लॉट्स में निवेश किया है, वे अपनी रसीदें, करारनामे, इसार पावती, और बिक्री पत्र जैसे दस्तावेज़ों के साथ संबंधित पुलिस स्टेशनों से संपर्क करें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निवेशकों की रकम वापस दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

जांच अधिकारियों से संपर्क करें
संबंधित जानकारी और दस्तावेजों के साथ नीचे दिए गए जांच अधिकारियों से संपर्क करें:

1. सिंधीकालेगांव (गट क्र. 166): तालुका पुलिस स्टेशन

2. सावरगांव हडप (गट क्र. 84 और 85): मौजपुरी पुलिस स्टेशन

धोखाधड़ी से बचने और अपनी रकम वापस पाने के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें।


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Imran Siddiqui

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