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बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्राहक आयोग का झटका: कर्ज तडजोड के बाद भी नोटिस भेजने पर 15 हजार का जुर्माना 

Consumer Commission’s blow to Bank of Baroda: Rs 15,000 fine imposed for sending notice even after settlement of loan

जालना: कर्ज तडजोड की राशि चुकाने के बावजूद बकाया कर्ज की मांग और संपत्ति के दस्तावेज न लौटाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा को जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है. आयोग ने बैंक को शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मानसिक व शारीरिक क्षति के लिए और 5 हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया है.

*मामले का विवरण:

जालना निवासी महानंदा गुलाबराव जगताप ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. उनके दिवंगत पति गुलाबराव ने 28 जुलाई 2003 को देना बैंक (जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुकी है) से 4.5 लाख रुपये का कर्ज लिया था. इसके बदले में उन्होंने अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी. गुलाबराव कर्ज की अदायगी कर रहे थे, लेकिन 4 अगस्त 2019 को उनके निधन के बाद, उनकी पत्नी ने बैंक से कर्ज

तडजोड का अनुरोध किया. 

बैंक ने तडजोड़ के तहत 1.85 लाख रुपये चुकाने को कहा. महानंदा ने यह राशि 23 दिसंबर 2019 को चुका दी. बैंक ने दस्तावेज लौटाने और बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने का वादा किया था. लेकिन 31 जुलाई 2023 को बैंक ने उनके दिवंगत पति के नाम से नोटिस भेजकर बकाया कर्ज की मांग की.

शिकायतकर्ता ने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद बैंक ने कर्ज वसूली की बात कही और तडजोड को मानने से इंकार कर दिया. इस पर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की गई.

*आयोग का फैसला: 

26 नवंबर 2024 को आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंक को दस्तावेज लौटाने, बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने और मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपये तथा शिकायत खर्च के लिए 5 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया.

बैंक ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिसे आयोग की अध्यक्ष अर्पणा काटे और सदस्यों संतोष निकुले व उदय दलवी ने 29 नवंबर को खारिज कर दिया.

शिकायतकर्ता की ओर से एड विपुल देशपांडे ने पैरवी की, जिन्हें एड सूरज खरात और आदित्य कुलकर्णी का सहयोग मिला.यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.


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Imran Siddiqui

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