‘Domestic Violence Protection Act, 2005’ for the safety of women
Jalna: महिलाओं को घरेलू हिंसा (Domestic Violence) से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा ‘कौटुंबिक हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005’ (Domestic Violence Protection Act, 2005) लागू किया गया है। इस कानून के तहत महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) के समक्ष संरक्षण अधिकारी (Protection Officer) के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
इस कानून के अंतर्गत महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं:
- घरेलू हिंसा से सुरक्षा (Protection from Domestic Violence)
- स्त्रीधन (Stridhan), आभूषण (Jewelry), दस्तावेज (Documents), कपड़े (Clothing) आदि वापस प्राप्त करने का अधिकार
- वैवाहिक घर (Matrimonial Home) में रहने का अधिकार
- पति द्वारा घर बेचने या स्थानांतरित करने पर रोक (Restraining Order on Property Transfer)
- स्वयं और बच्चों के भरण-पोषण (Financial Support for Women and Children) हेतु आर्थिक सहायता का प्रावधान
- निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid), चिकित्सा सुविधा (Medical Assistance), आश्रय गृह (Shelter Home) एवं अन्य आवश्यक सेवाएं
महिलाएं इन धाराओं के तहत आदेश प्राप्त कर सकती हैं:

- धारा 17 (Section 17): वैवाहिक घर में रहने का अधिकार (Right to Reside in Matrimonial Home)
- धारा 18 (Section 18): घरेलू हिंसा से सुरक्षा (Protection Order)
- धारा 19 (Section 19): निवास संबंधी आदेश (Residence Order)
- धारा 20 (Section 20): भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता (Monetary Relief)
- धारा 21 (Section 21): नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (Custody of Minor Children)
- धारा 22 (Section 22): हिंसा से हुई क्षति की भरपाई (Compensation Order)
महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण संपर्क:
अधिक जानकारी के लिए जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी (District Women and Child Development Officer) कार्यालय, प्रशासकीय इमारत (Administrative Building), जालना या S.G. Kulkarni (Mob: 9011778743) से संपर्क करें। यह जानकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जालना द्वारा प्रेस विज्ञप्ति (Press Release) के माध्यम से दी गई है।
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