लाल किला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुलताना बेगम की याचिका को बताया ‘निर्थक और गुमराह करने वाली’
नई दिल्ली | प्रतिनिधि विशेष | www.newsnationonline.com
देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर दावा ठोकने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने इसे “गुमराह करने वाली” और “कोई कानूनी आधार नहीं” रखने वाली याचिका बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।
याचिका सुलताना बेगम ने दायर की थी, जो खुद को मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय की वंशज बताती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से लाल किले को वापस सौंपने या मुआवजा देने की मांग की थी।
कोर्ट की तीखी टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “अगर दलील यह है कि वह परिवार की संपत्ति थी, तो फिर केवल लाल किला ही क्यों, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अन्य किले क्यों नहीं?”
दिल्ली हाईकोर्ट में पहले भी खारिज
- 13 दिसंबर 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को समय की सीमा पार करने के कारण खारिज कर दिया था।
- याचिका में लगभग ढाई साल की देरी को स्वास्थ्य कारणों और बेटी के निधन के बहाने से सही ठहराया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
- इससे पहले, 20 दिसंबर 2021 को एकल न्यायाधीश ने याचिका को 150 वर्षों की देरी पर खारिज किया था।
क्या था याचिका में दावा?
सुलताना बेगम का दावा था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने उनके पूर्वजों से लाल किला जबरन कब्जा का उल्लंघन बताते हुए न्याय मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय
सर्वोच्च अदालत ने याचिका को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता को इसे वापस लेने की अनुमति भी नहीं दी।
“यह याचिका गुमराह करने वाली है और इसमें कोई वैधानिक आधार नहीं है। हम इसे सुनवाई के योग्य नहीं मानते।” — मुख्य न्यायाधीश
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