Mahindra Housing Finance gets a big blow! Consumer Commission gives a strict decision
जालना:जालना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करारा झटका दिया है. आयोग ने कंपनी को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह ग्राहक की सिबिल रिपोर्ट में सही जानकारी दर्ज करे और मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए ₹25,000 तथा शिकायत खर्च के रूप में ₹5,000 का भुगतान 30 दिनों के भीतर करे.
*फाइनेंस कंपनी की लापरवाही उजागर!
शिकायतकर्ता एडवोकेट कैलाश सखाराम जाधव का कर्ज खाता बंद होने के बावजूद, सिबिल रिपोर्ट में उनके विरुद्ध लंबित मुकदमे की गलत जानकारी दिखाई जा रही थी. आयोग में मामला जाने के बाद भी कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया.

*ग्राहक आयोग की सख्ती – सही जानकारी देना अनिवार्य!
आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि वित्तीय संस्थानों को सिबिल को सही और अद्यतन जानकारी देना अनिवार्य है.महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस की लापरवाही साबित होने के बाद आयोग ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया.
*अब कंपनियों को दिखानी होगी पारदर्शिता!
इस ऐतिहासिक फैसले से अन्य फाइनेंस कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे ग्राहकों की सिबिल रिपोर्ट में सही जानकारी दर्ज करें. एडवोकेट महेश धन्नावत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं के हक में एक बड़ी जीत है.
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