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“उदयपुर फाइल्स विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ पर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश दिया”

उदयपुर फाइल्स विवाद – सुप्रीम कोर्ट का आदेश

“उदयपुर फाइल्स” विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म रिलीज़ पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश

जामियते उलेमा-ए-हिंद और आरोपी जावेद की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को किया निर्देशित; केंद्र द्वारा दिए 6 बदलावों के बावजूद विवाद गहराया

🧾 मुख्य समाचार

नई दिल्ली | 25 जुलाई 2025: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म “उदयपुर फाइल्स: कन्हैयालाल टेलर मर्डर” को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे केंद्र सरकार के संशोधन आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई करवाएं। साथ ही, हाईकोर्ट को सोमवार, 28 जुलाई को प्राथमिक सुनवाई करने को कहा गया है।

⚖️ कोर्ट में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने साफ किया कि वह सीधे फिल्म की रिलीज़ पर रोक नहीं लगाएगी।

  • कपिल सिब्बल ने कहा – “फिल्म रिलीज़ हो गई तो पूरी याचिका बेकार हो जाएगी।”
  • गौरव भाटिया (निर्माता की ओर से) बोले – “सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बाद रोक नहीं लगनी चाहिए।”
  • डॉ. सैयद रिज़वान ने कहा – “कश्मीर फाइल्स के बाद भी कोई सांप्रदायिक घटना नहीं हुई।”

🎬 पृष्ठभूमि: कन्हैयालाल हत्याकांड

जून 2022 में उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल टेलर की हत्या दो लोगों द्वारा कर दी गई थी। आरोपियों ने एक वीडियो जारी कर हत्या का कारण “नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट” बताया। मामला NIA के तहत दर्ज हुआ और फिल्म इसी घटना पर आधारित है।

📆 अब तक की कानूनी कार्यवाही

  • 10 जुलाई: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगाई
  • 14-16 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने याचिका दायर की
  • 21 जुलाई: केंद्र सरकार ने फिल्म में 6 बदलाव सुझाए
  • 25 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया

🛠️ केंद्र द्वारा सुझाए गए 6 बदलाव

  1. स्पष्ट डिस्क्लेमर जो फिल्म को कलात्मक बताता है
  2. AI-जेनरेटेड सीन में पगड़ी का परिवर्तन
  3. “नूतन शर्मा” नाम को बदलना
  4. धार्मिक ग्रंथों वाला संवाद हटाना
  5. हाफिज और मकबूल पात्रों की बातचीत हटाना
  6. क्रेडिट कार्ड्स में संपादन

📂 सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं

  • W.P.(C) No. 647/2025 — मोहम्मद जावेद बनाम भारत सरकार
  • SLP(C) No. 18316/2025 — जानी फायरफॉक्स मीडिया प्रा. लि. बनाम मौलाना मदनी
  • Diary No. 38697-2025 — सतीश कुमार अग्रवाल बनाम मौलाना मदनी

🧑‍⚖️ निष्कर्ष और अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने फिल्म के कंटेंट पर कोई राय नहीं दी है। अब यह मामला पूरी तरह दिल्ली हाईकोर्ट के हाथ में है, जो सोमवार, 28 जुलाई 2025 को सुनवाई करेगी।

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Rashmi Bagdi
Rashmi Bagdi is a journalist and digital content creator associated with NewsNation Online. She specializes in reporting on local news, civic issues, education, government updates, and viral stories with a reader-focused approach.

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