बीजेपी विधायक नारायण कुचे को बड़ी राहत: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण में सभी 44 आरोपी बरी
*जालना सत्र न्यायालय का अहम फैसला, सबूतों की कमी और कानूनी अस्पष्टता बनी आधार
जालना: अंबड शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बिना अनुमति स्थापित करने के 2019 के प्रकरण में विधायक नारायण कुचे सहित अन्य 43 आरोपियों को जालना जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
मंगलवार को आए इस फैसले पर अंबड सहित पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई थीं। विधायक कुचे की ओर से पैरवी एड. किशोर राऊत, एड. सय्यद याकूब अली और एड. पाडमुख ने की।
प्रकरण के अनुसार, 13 अगस्त 2019 को अंबड के पाचोड रोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बिना प्रशासनिक अनुमति के स्थापित की गई थी। इस मामले में विधायक नारायण कुचे समेत 44 लोगों के खिलाफ अंबड पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 188, 447 तथा महाराष्ट्र राज्य पुतला पवित्रता भंग अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायत तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक चाटे द्वारा दर्ज की गई थी, और जांच पुलिस निरीक्षक बलैया द्वारा की गई थी। मामले में कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज की गई, लेकिन न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए गए। साथ ही, न्यायालय ने पुतला पवित्रता अधिनियम की धारा 11 को लेकर कानूनी अस्पष्टता का भी उल्लेख किया।
इन्हीं आधारों पर, न्यायाधीश ने विधायक नारायण कुचे समेत सभी 44 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।
इस फैसले से अंबड शहर व शिवभक्तों में संतोष का माहौल है।

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