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गिरफ्तार व्यक्तियों को लिखित रूप में गिरफ्तारी की वजह देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

जालना: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अटके की वजह उसकी समझ की भाषा में लिखित रूप में देना अनिवार्य है। इस फैसले से आरोपी के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और मजबूत हुई है। यह जानकारी जालना नोटरी एसोसिएशन के कार्याध्यक्ष एडवोकेट महेश एस. धन्नावत ने दी।

एडवोकेट धन्नावत ने मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य मामले में आए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ का यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला और पुलिस व जांच एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगाने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रमुख बिंदु

  • लिखित कारण अनिवार्य: गिरफ्तार व्यक्ति को वजह जल्द से जल्द लिखित रूप में दी जाएगी। यह नियम भारतीय दंड संहिता (IPC) और नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित सभी कानूनों पर लागू होगा।
  • मौखिक रूप पर्याप्त नहीं: केवल बताकर या पढ़कर सुनाने से आदेश का पालन मान्य नहीं होगा; जानकारी आरोपी को समझ आने वाली भाषा में लिखित होनी चाहिए।
  • विशेष परिस्थितियाँ: यदि तुरंत लिखित कारण देना संभव न हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड के लिए पेश करने से कम-से-कम दो घंटे पहले लिखित जानकारी देना अनिवार्य है।
  • पालन न होने का प्रभाव: नियमों का पालन नहीं होने पर गिरफ्तारी व उसके आधार पर दी गई हिरासत अवैध मानी जाएगी और आरोपी को रिहा करने का अधिकार मिलेगा।

संवैधानिक अधिकारों को मिला बल

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी के कारण जानने और अपनी पसंद के वकील से बचाव कराने का अधिकार सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने इन मौलिक अधिकारों को और सशक्त किया है।

वरली BMW दुर्घटना मामले की सुनवाई के दौरान निर्णय

यह आदेश मुंबई के 2024 के वरली BMW दुर्घटना मामले से जुड़े अपीलों की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आदेश की प्रतियां सभी उच्च न्यायालयों और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजी जाएँ ताकि देशभर में इसका समान रूप से पालन हो।

एडवोकेट धन्नावत ने कहा, “यह फैसला आम नागरिकों को कानून का बेहतर संरक्षण देगा और पुलिस जांच को अधिक पारदर्शी बनाएगा।”


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