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पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना

पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना

जालना: जिला एवं सत्र न्यायालय जालना ने एक दर्दनाक मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 किशोर एम. जैस्वाल ने सुनाया।

दोषी: 28 वर्षीय प्रदीप प्रल्हाद लाड, निवासी शिवनगर, जालना को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।


क्या था मामला?

यह खौफनाक घटना 17 फरवरी 2022 की रात की है। करीब रात 12:30 बजे मृतका सोनाली के पिता विष्णु गोविंद सतकर को उनके दामाद प्रदीप का फोन आया कि सोनाली अचेत पड़ी है।

जब वे मौके पर पहुंचे तो सोनाली सीढ़ियों पर बेसुध अवस्था में मिली। उसके गले पर काले निशान देख कर पिता को हत्या की आशंका हुई।

जांच में स्पष्ट हुआ कि प्रदीप ने गला दबाकर पत्नी सोनाली की हत्या की थी। इसके बाद आरोपी व उसके परिजनों पर IPC की धारा 302, 304(ब), 498(अ), 120(ब), 34 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया।


पुलिस और अभियोजन का दमदार पक्ष

सरकारी पक्ष की ओर से एड. शशांक आर. ढोरकट (अतिरिक्त सरकारी वकील) ने यह केस मजबूती से लड़ा।

उन्होंने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया, जिनमें मुख्य शिकायतकर्ता, पंच गवाह, मेडिकल अधिकारी और जांच अधिकारी एपीआई सुनील अरुण इंगले (कदीम जालना) शामिल थे।

गवाहों के ठोस साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

इस पूरे फैसले में जिला सरकारी वकील कार्यालय और कोर्ट पैरवी टीम की भूमिका उल्लेखनीय रही।


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Imran Siddiqui

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