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जालना: सार्वजनिक गणेशोत्सव-2025 के लिए दान संग्रह हेतु ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य

जालना: सार्वजनिक गणेशोत्सव-2025 के लिए दान संग्रह हेतु ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य

जालना: सार्वजनिक गणेशोत्सव-2025 के लिए दान संग्रह हेतु ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य

जालना, 12 अगस्त (जिमाका) – सार्वजनिक गणेशोत्सव-2025 के लिए वर्गणी और दान इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्थ व्यवस्था अधिनियम, 1950 के कलम 41 क के तहत सहायक धर्मादाय आयुक्त जालना कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

सहायक धर्मादाय आयुक्त श्रीमती सुजाता शिंदे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से गणेश मंडलों से आग्रह किया है कि वे अनुमति के लिए charity.maharashtra.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है:

  • गणेश मंडल का निर्णय-पत्र (ठराव)
  • स्थल का ग्रामपंचायती/नगरपालिका प्रमाणपत्र
  • बिजली का बिल
  • सदस्यों के आधार और पैन कार्ड की प्रतियाँ
  • यदि पिछले वर्ष अनुमति ली गई हो, तो उसकी प्रति
  • पिछले वर्ष का लेखा-जोखा

सभी दस्तावेज़ नियमों के अनुसार होने पर आवेदन में दिए गए ई-मेल पर अनुमति पत्र भेजा जाएगा।

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