लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका दाखिल कर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े कथित मानहानिपूर्ण बयान पर खेद व्यक्त किया है। यह मामला वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। हाई कोर्ट में गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी है।
राहुल गांधी ने कहा- गलती से लिया गया नाम
राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभा के दौरान कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम अनजाने में आ गया था और उनका उद्देश्य उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया कि अगले ही दिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दिया था कि वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन भ्रमवश कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम बोल दिया गया।
कार्तिकेय ने दर्ज कराई थी मानहानि की शिकायत
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि चुनावी रैली में पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने उनका नाम लिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
हाई कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई
समन और मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ में होगी। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर अदालत में उपस्थित हुए हैं। अदालत के निर्देश पर निचली अदालत का रिकॉर्ड भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है।
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