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₹10 लाख रिश्वत कांड में जालना आयुक्त को बड़ा झटका — जमानत खारिज, अब दिवाली जेल में ही कटेगी

₹10 लाख रिश्वत कांड में जालना आयुक्त को बड़ा झटका — जमानत खारिज, अब दिवाली जेल में ही कटेगी

अंबड सत्र न्यायालय ने ठुकराई जमानत अर्जी; भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर दिया कड़ा संदेश

जालना: ₹10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़े गए जालना महानगरपालिका आयुक्त संतोष खांडेकर को अंबड सत्र न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब आयुक्त की दिवाली जेल की सलाखों के पीछे ही बीतेगी।

गौरतलब है कि दीपावली अवकाश के चलते जालना कोर्ट का चार्ज अंबड को सौंपा गया था, जिसके कारण खांडेकर को अंबड न्यायालय में पेश किया गया। यह रिश्वत कांड तब उजागर हुआ जब खांडेकर ने एक ठेकेदार से कार्य का बिल पास करने के बदले ₹20 लाख की मांग की थी।

छत्रपती संभाजीनगर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने उनके सरकारी निवास पर जाल बिछाकर ₹10 लाख की पहली किस्त लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तारी की थी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था।

दिवाली की छुट्टियों के चलते खांडेकर को अंबड सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजने का आदेश सुनाया। इसके तुरंत बाद आरोपी की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे अदालत ने यह कहते हुए सख्ती से खारिज कर दिया कि — “इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के बाद उसे जमानत देना समाज में गलत संदेश देगा कि अपराधी खुलेआम घूम सकते हैं।”

अदालत ने माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस चरण में जमानत देना न्याय के हित में उचित नहीं होगा। इस फैसले के बाद जालना के प्रशासनिक महकमे में भारी खलबली मच गई है। महानगरपालिका के शीर्ष अधिकारी की गिरफ्तारी से पूरे विभाग में भ्रष्टाचार और जवाबदेही पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

अब अगला कदम — हाईकोर्ट की ओर नजरें

जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब खांडेकर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन दिवाली अवकाश के चलते जल्द राहत मिलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में उनकी दिवाली अब जेल में ही बीतेगी।

रिपोर्ट: न्यूज़ नेशन ऑनलाइन | जालना ब्यूरो


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