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जालना में अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई: अनुमति से अधिक निर्माण करने वालों पर दर्ज हुआ अपराध

जालना में अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई

जालना में अनधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई

जालना:

शहर में जहां एक ओर महानगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज़ी से जारी है, वहीं दूसरी ओर कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी अनुमति लेने के बावजूद तय सीमा से अधिक निर्माण कर शहर की सड़कों को संकुचित करने में लगे हुए हैं। इस गंभीर विषय को लेकर शहर में एक बार फिर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग ज़ोर पकड़ने लगी है।

हाल ही में मंगल बाजार क्षेत्र में निर्माण कार्य की स्थल जांच करते हुए जालना महानगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक अशोक लोंढे ने पाया कि निर्माण अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर अधिक निर्माण किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर जगदीश केवलराम प्रिथ्यानी, अनिकेत जगदीश प्रिथ्यानी और एक महिला के विरुद्ध भाऊलाल राठोड की शिकायत पर सदर बाजार पुलिस थाना में रविवार, 3 अगस्त को मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि गांधीनगर निवासी शाकील हुसैन शेख ने 24 मार्च 2025 को महानगरपालिका कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत प्रस्तुत की थी। इसके अनुपालन में 23 मई 2025 को आदेश जारी कर निरीक्षक अशोक के. लोंढे ने काद्राबाद क्षेत्र में जाकर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भू.क्र. 4404, 4405, 4406 पर हुए निर्माण में अनुमति से अधिक क्षेत्र में निर्माण किया गया है। सामने आया कि निर्माण की सीमाएं इस प्रकार थीं —

  • दक्षिण दिशा: 4.60 मीटर से 5.40 मीटर
  • पीछे: 4.12 मीटर से 47.85 मीटर
  • पूर्व: 1.89 मीटर से 22.25 मीटर
  • पश्चिम: 4.59 मीटर से 22.25 मीटर

इसके अलावा 28.35 मीटर × 8.53 मीटर क्षेत्र में अनधिकृत स्लैब डालकर और निर्धारित सामासिक दूरी का उल्लंघन करते हुए निर्माण किया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लंघन का उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों ने न केवल स्वीकृत क्षेत्र से अधिक में निर्माण किया, बल्कि सरकारी निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। इसी आधार पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई के बाद जालना में अनधिकृत निर्माण का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है और आमजन की निगाहें अब पुलिस और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।


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