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जालना दौरे पर पहुंचे वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी; उम्मीद पोर्टल की समस्याएँ और समाधान पर चर्चा

जालना: वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी शुक्रवार को जालना के दौरे पर पहुँचे, जहाँ जिले की विभिन्न वक्फ संस्थाओं, संगठनों और मुतवल्लियों ने उनसे मुलाकात कर “उम्मीद पोर्टल” पर आ रही तकनीकी बाधाओं और पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं को विस्तार से रखा। काज़ी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी तकनीकी दिक्कतों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा।

नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य पंजीकरण

नए वक्फ कानून के तहत मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान और अन्य वक्फ संपत्तियों का 5 दिसंबर 2025 तक “उम्मीद पोर्टल” पर पुनः पंजीकरण अनिवार्य है। लापरवाही पर ₹20,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। समय पर पंजीकरण न होने से वक्फ संपत्तियों को गंभीर प्रशासनिक नुकसान हो सकता है।

कई संगठनों और मुतवल्लियों ने उठाईं चिंताएँ

समीर काज़ी से मुलाकात के दौरान ऑल इंडिया मुतवली इनामदार ऑर्गनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स, जालना सहित अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों और मुतवल्लियों ने पोर्टल से जुड़ी समस्याएँ रखीं।

  • अमजद फ़ारूकी
  • मुजाहिद हाशमी
  • इक़बाल पाशा
  • शेख मुजीब
  • मौलाना फहीम फालाही
  • अय्यूब खान
  • अहमद नूर
  • अता मोहम्मद बक्शी
  • इक़बाल कुरैशी
  • शेख वसीम
  • अब्दुल हमीद
  • अब्रार खान

प्रतिनिधियों ने बताया कि दस्तावेज़ अपलोड न होने, तकनीकी त्रुटियों और धीमी प्रक्रिया जैसी समस्याओं के कारण पंजीकरण कार्य बाधित हो रहा है।

“यह अत्यंत गंभीर मामला है। सभी तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए वक्फ बोर्ड स्तर पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्यभर की वक्फ संस्थाएँ समय पर पंजीकरण कर सकें।”

— समीर काज़ी, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड

जालना में सहायता केंद्र बना सहारा

फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम्स द्वारा जामाअत ए इस्लामी हिंद कार्यालय, दुखी नगर, गली नं. 1, जालना में “उम्मीद पोर्टल” पंजीकरण हेतु विशेष सहायता केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहाँ अनुभवी तकनीशियन दस्तावेज़ों की जाँच और ऑनलाइन पंजीकरण में मदद कर रहे हैं।

  • समय: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक
  • सेवाएँ: दस्तावेज़ जाँच, स्कैन/अपलोड सहायता, ऑनलाइन फॉर्म भरना

फेडरेशन ने मस्जिदों, मदरसों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य वक्फ संस्थाओं के ट्रस्टियों, प्रबंधकों और मुतवल्लियों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ शीघ्र पंजीकरण पूरा कर लें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी या प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सके।

नोट: संस्थाएँ अपने रिकॉर्ड अपडेट रखें और पोर्टल पर दर्ज विवरण की समय-समय पर पुष्टि करें।


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