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नायलॉन मांजा पर पुलिस की सख्त कार्रवाई | गोंदी में जीरो टॉलरेंस नीति लागू

नायलॉन मांजा के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई: ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू, दोषियों पर तुरंत मामला दर्ज

गोंदी | प्रतिनिधि

नायलॉन मांजा से मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण को होने वाले गंभीर व जानलेवा नुकसान को देखते हुए गोंदी पुलिस ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू करते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री, भंडारण अथवा उपयोग पाए जाने पर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जनवरी 2026 को मिली शिकायत के आधार पर गोंदी पुलिस थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा जब्त किया गया। जांच में यह सामने आया कि यह नायलॉन मांजा मानव की गर्दन, आंखों और पक्षियों के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाकर जानलेवा साबित हो सकता है।

इस प्रकरण में संबंधित विक्रेता नजीर करीमुद्दीन बागवान (उम्र 43 वर्ष), निवासी शहागढ़ के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(अ) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गंभीर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी, सामग्री की जब्ती और कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।

पुलिस प्रशासन ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नायलॉन मांजा के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, जानमाल की हानि और पक्षियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा स्पष्ट संदेश पुलिस ने दिया है।

पुलिस ने सभी नागरिकों, दुकानदारों और पतंग विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि नायलॉन मांजा से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि कानूनन अपराध है। यदि कहीं भी इसकी बिक्री, भंडारण या उपयोग की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई अवश्यंभावी होगी।

यह कार्रवाई गोंदी पुलिस स्टेशन के प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक श्री आशिष श्रीनिवास खांडेकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक किरण हवाले, पुलिस हेड कांस्टेबल फुलचंद हजारे तथा पुलिस हेड कांस्टेबल रामदास केंद्रे द्वारा की गई।


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