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जालना मोटर दुर्घटना: पीड़ित परिवार को 70.61 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

Jalna motor accident: Compensation of Rs 70.61 lakh ordered to victim’s family

जालना: जालना जिले के गोंदेगांव परीसर में 22 अप्रैल 2021 को हुए मोटर दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार विजय रमेश चुग की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में न्यायालय ने मृतक के परिवार को 70,61,500 रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है.

दुर्घटना का विवरण:

विजय चुग अपने कर्मचारी अनिल गायकवाड़ के साथ मोटरसाइकिल पर जालना की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही मारुति कार (MH-31-EK-6473) के तेज और लापरवाह चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी.इस दुर्घटना में विजय चुग गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान 26 अप्रैल 2021 को उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था.

मुआवजा आदेश:

मृतक की पत्नी पिंकी चुग और पिता रमेश चुग ने वरिष्ठ ऍड रहमत अली के माध्यम से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण में मुआवजे की मांग की थी. 31 जनवरी 2024 को न्यायाधिकरण की सदस्य, श्रीमती वीएम मोहिते ने चालक, वाहन मालिक और बीमा कंपनी को 70,61,500 रुपये मुआवजा, 7.5% वार्षिक ब्याज, और अन्य खर्चों के भुगतान का आदेश दिया.

उच्च न्यायालय की भूमिका:

एड सय्यद रहमत अली

बीमा कंपनी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए औरंगाबाद उच्च न्यायालय में अपील की. उच्च न्यायालय ने अपील सुनते हुए बीमा कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि जमा करने का आदेश दिया, जिसमें से 75% राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया गया.

मृतक के परिवार की ओर से  एड सय्यद रहमत अली ने जालना कोर्ट और औरंगाबाद उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की.

यह आदेश पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है और लापरवाह ड्राइविंग से हुई दुर्घटनाओं में न्याय दिलाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है.


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Imran Siddiqui

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