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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला

जालना | 28 मार्च 2025

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दायर शिकायत पर ग्राहक राजकुमार दांडगे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कुल ₹1,39,577 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

शिकायत के अनुसार, वित्तीय संस्था ने दांडगे को ₹12 लाख का ऋण स्वीकृत किया था, लेकिन वह राशि वितरित नहीं की गई। इसके बावजूद उनके बैंक खाते से किस्तों की कटौती शुरू कर दी गई, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

ऋण समय पर न मिलने के कारण दांडगे को निजी संस्था से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ा, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव झेलना पड़ा। उन्होंने यह शिकायत अ‍ॅड. महेश भताने के माध्यम से दर्ज करवाई थी।

उपभोक्ता मंच ने इसे ग्राहक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को आदेश दिया कि वह कर्ज के ब्याज, मानसिक क्षति और कानूनी खर्च सहित कुल ₹1.39 लाख की भरपाई करे।

इस केस में अ‍ॅड. महेश भताने ने शिकायतकर्ता की ओर से प्रभावी रूप से पक्ष रखा और न्याय दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह निर्णय आने वाले समय में अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत साबित हो सकता है।

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Imran Siddiqui

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