NewsNation Online

FireFly In News

संदल-उर्स से पहले हजरत जानुल्लाशाह दरगाह में अव्यवस्था: रंगाई-पुताई और बिजली कनेक्शन पर विवाद

संदल-उर्स की तैयारी अधूरी: दरगाह हजरत जानुल्लाशाह में रंगाई-पुताई न होने से अकीदतमंदों में नाराजगी

संदल-उर्स की तैयारी अधूरी: दरगाह हजरत जानुल्लाशाह में अब तक नहीं हुई रंगाई-पुताई, अकीदतमंदों में नाराजगी

खास रिपोर्ट | जालना: शहर की ऐतिहासिक वक्फ संपत्ति, दरगाह हजरत जानुल्लाशाह एक बार फिर सुर्खियों में है। संदल-उर्स से पहले व्यवस्थाओं की अनदेखी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

दरगाह के खादिम मोहम्मद जावेद मोहम्मद युसुफ ने जिला वक्फ अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को पत्र लिखकर गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है।

उन्होंने बताया कि 21 और 22 जून 2025 को हजरत बाबुलशाह का 354वां संदल-उर्स आयोजित होना है, लेकिन अब तक परिसर की रंगाई-पुताई और मरम्मत का कोई कार्य नहीं हुआ है।

इतना ही नहीं, ₹34,300 का बकाया बिजली बिल होने के कारण दरगाह की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। फिलहाल जो बिजली उपयोग हो रही है, वह अनियमित तरीके से हो रही है, जिससे अकीदतमंदों में गहरा असंतोष व्याप्त है।

470 एकड़ वक्फ संपत्ति, लेकिन रखरखाव अधूरा

खादिम के अनुसार, जानुल्लाशाह दरगाह की कुल वक्फ संपत्ति 470 एकड़ है, जिसमें लगभग 600 से अधिक किरायेदार पंजीकृत हैं। आरोप है कि वर्तमान व्यवस्थापन समिति इनसे अवैध रूप से किराया वसूल कर रही है, लेकिन इस आय का कोई लेखा-जोखा या ऑडिट वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा।

इतना ही नहीं, इस फंड का दरगाह के रखरखाव पर भी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे उर्स से पहले नाराजगी और निराशा का माहौल बन गया है।

मूल संपत्तियों और विरासत से खिलवाड़

शिकायत में यह भी कहा गया है कि दरगाह से संबंधित संपत्ति सर्वे नंबर 380 और 239 का नाजायज निपटारा कर दिया गया है। वहीं, लंगर में उपयोग होने वाले दो बड़े देग भी कथित तौर पर बेच दिए गए हैं।

वर्षों से संदल-उर्स पर दरगाह की दो मजारों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ाई जाती थीं, लेकिन अब ये भी नदारद हैं। खादिम का आरोप है कि इन्हें व्यवस्थापन समिति द्वारा गायब कर दिया गया है और इसकी कोई रिपोर्ट वक्फ कार्यालय को नहीं सौंपी गई है।

वक्फ बोर्ड से तत्काल कार्रवाई की मांग

खादिम ने यह भी बताया कि पूर्व में भी वक्फ कार्यालय को शिकायत दी गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे संबंधित लोगों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल से अनुरोध किया है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 64 के तहत इस व्यवस्थापन समिति को तत्काल भंग किया जाए और संदल-उर्स से पहले दरगाह की स्थिति सुधारने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट: NewsNationOnline


Discover more from NewsNation Online

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

author avatar
NewsNationOnline Team

Discover more from NewsNation Online

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading