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उर्दू हाईस्कूल में प्रवेश वंचित छात्र को मिलेगा न्याय: शिक्षाधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

उर्दू हाईस्कूल में प्रवेश वंचित छात्र को मिलेगा न्याय: शिक्षाधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

उर्दू हाईस्कूल में प्रवेश वंचित छात्र को मिलेगा न्याय: शिक्षाधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

जालना: शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि किसी संस्था की दया — इस मूल सिद्धांत को मजबूती देते हुए जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षाधिकारी ने कचहरी रोड, जुना जालना स्थित उर्दू हायस्कूल द्वारा छात्र मोहम्मद दानिश को कक्षा आठवीं में स्थायी प्रवेश देने से इनकार करने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षाधिकारी ने इस प्रकरण में गटशिक्षणाधिकारी को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि जालना के ढोरपुरा, रामनगर क्षेत्र निवासी एडवोकेट शेख फेरोज जहीर मियाँ ने दिनांक 27 जून 2025 को शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें बताया गया था कि उनके पुत्र मोहम्मद दानिश को पहले अस्थायी रूप से कक्षा आठवीं में प्रवेश दिया गया, परंतु बाद में उसे स्थायी रूप से दाखिला देने से मना कर दिया गया।

शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षाधिकारी ने गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिति जालना को पत्र द्वारा निर्देशित किया कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करें, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि छात्र का शैक्षणिक भविष्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो।

यह मामला ‘मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। ऐसे में किसी भी प्रकार का भेदभाव या अनावश्यक रोक कानूनन अनुचित है।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले को प्राथमिकता से लें, विद्यालय प्रशासन की भूमिका की गहराई से जांच करें और रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करें।

इस निर्णय से यह उम्मीद बंधती है कि मोहम्मद दानिश को न्याय मिलेगा और शिक्षा प्राप्त करने का उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा।


रिपोर्ट: न्यूज नेशन ऑनलाइन | स्थान: जालना | दिनांक: 3 जुलाई 2025


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