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रेलवे हादसे में मृत अंकुश शिराले के परिजनों को ₹9.16 लाख मुआवजा, रेलवे दावा न्यायाधिकरण मुंबई का आदेश

रेलवे हादसे में मृत अंकुश शिराले के परिजनों को ₹9.16 लाख मुआवजा, रेलवे दावा न्यायाधिकरण मुंबई का आदेश

जालना: रेलवे दुर्घटना में मारे गए अंकुश सखाराम शिराले के परिवार को रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने मुआवजे के रूप में ₹9,16,581 की राशि प्रदान की है।

जानकारी के अनुसार, 2 अक्टूबर 2022 को जालना के हरिओमनगर निवासी अंकुश सखाराम शिराळे देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन से ठाणे से जालना की ओर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान जब ट्रेन देवलाली कैंप (जिला नासिक) के पास पहुँची, तब वे चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े। गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

इस दुखद घटना के बाद मृतक की पत्नी अर्चना अंकुश शिराले, दो बेटियाँ और माता-पिता रत्नमाला सखाराम शिराले तथा सखाराम वामनराव शिराले (निवासी हतवण, तहसील जालना) ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए जालना के वरिष्ठ अधिवक्ता सय्यद रहमत अली की सहायता से रेलवे दुर्घटना दावा क्रमांक 47/2023 के तहत यूनियन ऑफ इंडिया (सेंट्रल रेलवे, मुंबई) के विरुद्ध आवेदन दायर किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने अधिवक्ता रहमत अली द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों की गवाही और कानूनी दलीलों पर विचार किया। इसके बाद रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने आवेदन को उचित ठहराते हुए रेलवे प्रशासन को मुआवजा राशि देने का आदेश दिया।

न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार, सेंट्रल रेलवे, मुंबई ने मुआवजा राशि न्यायाधिकरण में जमा कर दी, जिसके बाद ₹9,16,581 की यह राशि मृतक अंकुश शिराळे के परिजनों को प्रदान की गई।

इस प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता सय्यद रहमत अली (जालना) ने की, जबकि उन्हें आफरीन यूनुस पठान ने सहयोग किया।


रिपोर्ट: जालना प्रतिनिधि


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