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वन विभाग की कार्रवाई: आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खुदाई, दो पोकलैंड मशीनें जप्त

Forest department action: Illegal digging in reserved forest area, two Pokland machines seized

ऊकळी के राज्य वनक्षेत्र 334 में अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग का सख्त कदम

जालना तालुका के ऊकळी क्षेत्र में आरक्षित वनभूमि पर अवैध रूप से खुदाई कर रहे लोगों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, कुछ किसानों द्वारा राज्य वनक्षेत्र 334 में अतिक्रमण कर अवैध रूप से कुएं की खुदाई की जा रही थी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर छापा मारा और दो पोकलैंड मशीनें जब्त कीं।

  • जप्त की गई मशीनें:
  • 1. मॉडल नं. 210-7, सीरियल नं. N601D03682
  • 2. मॉडल नं. R220 LC-7, सीरियल नं. N602D00800

वन विभाग ने इन मशीनों को कब्जे में लेकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (A, G, E, H, F) और 51 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई:
17 जनवरी 2025 को गुप्त जानकारी के आधार पर, उमरी नियतक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष 334 में अवैध अतिक्रमण और खुदाई की सूचना मिली। वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को रोका और मशीनें जब्त कीं।

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन:
यह कार्रवाई उप वनसंरक्षक श्रीमती सुवर्णा माने के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में सहायक वनसंरक्षक एस.एन. मुंढे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी के.डी. नगरगोजे, और वनपाल व वनरक्षकों की टीम शामिल थी।

टीम के प्रमुख सदस्य:
एन.ई. राऊत, बी.एम. पाटील, सी.ए. खरात, बी.व्ही. घुगे, एन.एच. सोडगीर, डी.व्ही. पवार, ए.यू. वरशीळ, और अन्य वनरक्षक व वनमजदूरों ने इस कार्रवाई में भाग लिया।

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वनभूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।


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Imran Siddiqui

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