Court summons Rahul Gandhi: Hearing on controversial statement on Veer Savarkar on January 10
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने समन जारी किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) ने उन्हें 10 जनवरी, 2025 को पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए जारी किया।
क्या है मामला?
वकील नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” कहकर संबोधित किया।
द्वेष फैलाने का आरोप
शिकायतकर्ता का कहना है कि यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने के इरादे से दिया गया था। साथ ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व नियोजित तरीके से तैयार किए गए पत्रक भी मीडिया को वितरित किए गए थे।

राहुल गांधी का बयान
यह मामला राहुल गांधी के नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में “भारत जोड़ो यात्रा” के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। उन्होंने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और माफीनामा लिखकर उन्हें गुलाम बने रहने की इच्छा जताई थी। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि सावरकर ने डर के कारण माफीनामा पर हस्ताक्षर किए और महात्मा गांधी समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ धोखा किया।
आगे की प्रक्रिया
अदालत के आदेश के अनुसार, राहुल गांधी को इस मामले में पेश होकर सफाई देनी होगी। इससे यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से और अधिक गर्मा सकता है।
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