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NEET परीक्षा में नकल की अनोखी साजिश, वॉशरूम में छिपाया मोबाइल

NEET परीक्षा में नकल की अनोखी साजिश, वॉशरूम में छिपाया मोबाइल

देशभर में आयोजित NEET 2026 री-एग्जाम के दौरान हैदराबाद में नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 18 वर्षीय एक अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी छात्र ने परीक्षा शुरू होने से पहले ही वॉशरूम में मोबाइल फोन छिपाकर नकल की पूरी योजना तैयार कर रखी थी, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और वह रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

सुबह ही पहुंच गया था परीक्षा केंद्र

पुलिस के अनुसार आरोपी छात्र अचंपेट का निवासी है और आदिबतला थाना क्षेत्र के रागननागुडा स्थित ZPHS परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आया था। उसने सुबह करीब 7 बजे स्कूल पहुंचकर वॉशरूम के वेंटिलेटर में एक मोबाइल फोन छिपा दिया। स्कूल की बाहरी दीवार वेंटिलेटर के पास होने के कारण वह आसानी से वहां तक पहुंच गया। बाद में सुबह 11 बजे उसने मोबाइल को जिप-लॉक कवर में रखकर वॉशरूम के फ्लश टैंक के अंदर छिपा दिया।

सुरक्षा जांच के बावजूद नहीं मिला फोन

परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और सुरक्षा टीमों ने सुबह 6 बजे और 11 बजे दो बार पूरे परिसर की तलाशी ली थी। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों की सघन जांच भी की गई थी। हालांकि, फ्लश टैंक के अंदर छिपाया गया मोबाइल शुरुआती जांच में पकड़ में नहीं आ सका।

पेट दर्द का बहाना बनाकर पहुंचा वॉशरूम

परीक्षा के दौरान छात्र ने पेट दर्द की शिकायत की और वॉशरूम जाने की अनुमति मांगी। चूंकि वॉशरूम स्कूल भवन से काफी दूर स्थित था और पूरे परीक्षा केंद्र के लिए एकमात्र कॉमन सुविधा थी, इसलिए इनविजिलेटर ने उसे जाने दिया। लेकिन काफी देर तक वापस न लौटने पर शिक्षकों को संदेह हुआ। जब स्टाफ सदस्य उसकी तलाश में पहुंचे तो वह मोबाइल फोन पर इंटरनेट के जरिए सवालों के जवाब खोजता हुआ मिला।

मोबाइल जब्त, आरोपी ने कबूला जुर्म

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी गूगल क्रोम के माध्यम से उत्तर खोज रहा था। पूछताछ के दौरान छात्र ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

दर्ज हुआ मामला

स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) तथा ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट-2024’ की धारा 3 और 10 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस नकल की साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं।


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