“Brutality with mother: Jalna court sentences son to life imprisonment”
जालना जिला एवं सत्र न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसलाः मां के साथ बलात्कार के आरोपी बेटे को उम्रकैद की सजा
जालना, 6 जनवरी 2025 जिला एवं सत्र न्यायालय-2, जालना के न्यायाधीश श्री एस. आर. तांबोळी ने मां के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी बेटे, राहुल गौतम गावकवाड (उम्र 27, निवासी पारेगांव, जिला जालना), को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (एफ), 376(2) (एन), 324 और 506 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला संक्षेप में:
यह घटना 1 मई 2023 की रात की है, जब आरोपी और पीड़िता (जो रिश्ते में मां और बेटा हैं) अपने घर के आंगन में सो रहे थे। आरोपी ने घर की लाइट बंद कर अंधेरा किया और बहाना बनाकर अपनी मां को घर के अंदर बुलाया। इसके बाद उसने पीड़िता का मुंह दबाकर धमकी दी और रातभर (रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक) 3-4 बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
घटना के बाद पीड़िता ने मौजपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और चार्जशीट दायर की।
न्यायालय में सुनवाईः
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार पक्ष ने कुल 7 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनमें पीड़िता, चिकित्सा अधिकारी, और जांच अधिकारी बी.यू. कदम की गवाही महत्वपूर्ण रही। ‘क्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।

सरकारी वकील का योगदानः
सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील एडवोकेट बाबासाहेब वी. इंगळे ने मुकदमे की पैरवी की। इस प्रकरण में सरकारी वकील कार्यालय और कोर्ट पैरवी कर्मचारियों का भी सहयोग रहा।
यह मामला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराधों में कठोर दंड दिया जाएगा।
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