बस स्टैंड रोड के दो लॉज में देह व्यापार का भंडाफोड़
पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपी गिरफ्तार, 13 महिलाओं को मुक्त कराया गया
पश्चिम बंगाल, असम और छत्रपति संभाजीनगर की महिलाएं शामिल
जालना, 20 फरवरी 2026:
शहर के बस स्टैंड रोड स्थित वैष्णवी लॉज और मोक्ष लॉज में संचालित कथित देह व्यापार के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा 13 महिलाओं को मुक्त कराया है। यह संयुक्त कार्रवाई मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ (Anti Human Trafficking Unit) और स्थानीय अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई।
🔎 गुप्त सूचना के आधार पर योजनाबद्ध छापेमारी
पुलिस को 20 फरवरी 2026 को विश्वसनीय गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त दोनों लॉज के संचालक आर्थिक लाभ के लिए बाहरी राज्यों से महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से एक साथ दोनों स्थानों पर छापेमारी की गई।
स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया।
👥 गिरफ्तार आरोपी
कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया:
- सचिन नंदू पवार (30 वर्ष), निवासी वाटूर, तहसील परतुर, जिला जालना — मोक्ष लॉज का मालिक
- संतोष भोलेनाथ जाधव, निवासी खरपुड़ी, जिला जालना — प्रबंधक
- कैलाश रतन कुमार (30 वर्ष), मूल निवासी चित्तौड़गढ़, राजस्थान; वर्तमान में वैष्णवी लॉज, जालना — प्रबंधक
इसके अतिरिक्त वैष्णवी लॉज से चार ग्राहकों को भी हिरासत में लिया गया:
- पंकज भाऊसाहेब निकालजे (25 वर्ष), जामवाड़ी
- तुषार हरीश बत्रा (24 वर्ष), परतुर
- रोहित संजय बोर्डे (26 वर्ष), जामवाड़ी
- करण रवि वाहुले (20 वर्ष), जामवाड़ी
👩 13 महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया
पुलिस ने कुल 13 महिलाओं को सुरक्षित मुक्त कराया। इनमें:
- 6 महिलाएं पश्चिम बंगाल की निवासी
- 3 महिलाएं असम की निवासी
- 4 महिलाएं छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र की निवासी
सभी महिलाओं को संरक्षण में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई तथा पुनर्वास प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित मामलों में पीड़ितों के पुनर्वास हेतु सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
💰 नकदी व सामग्री बरामद
छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 81,750 रुपये नकद तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।
⚖️ मामला दर्ज
सदर बाजार पुलिस थाना में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। शिकायत मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक गणेश शिंदे द्वारा दर्ज कराई गई है।
इस कानून से संबंधित विस्तृत जानकारी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है:
https://wcd.nic.in
मानव तस्करी से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है:
https://ncrb.gov.in
👮 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, परिमंडल पुलिस अधिकारी जान्हवी शेखर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी अनंत कुलकर्णी तथा पुलिस निरीक्षक पंकज जाधव के मार्गदर्शन में की गई।
कार्रवाई में मानव तस्करी निरोधक प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उपनिरीक्षक गणेश शिंदे, उपनिरीक्षक रवि जोशी, उपनिरीक्षक संजय गवली तथा स्थानीय अपराध शाखा के दीपक घुगे, आक्रूर धांडगे, शुभम राठोड़, महिला पुलिसकर्मी संगीता चव्हाण, पुष्पा खरटमल, आरती साबले, चित्रा चव्हाण और चालक पुलिसकर्मी संजय कुलकर्णी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
🔹 पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि मानव तस्करी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
जालना देह व्यापार रैकेट

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