जालना | इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होराइजन की अध्यक्ष सुचिता बागड़िया के नेतृत्व में चल रहे ‘लॉ एंड पावर’ अभियान में महिलाओं को भारतीय कानून के महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी जा रही है।
कार्यालय में क्रेच सुविधा: कामकाजी माताओं का महत्वपूर्ण अधिकार
मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 11ए के अनुसार पचास या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में निर्धारित दूरी पर क्रेच सुविधा होनी चाहिए। साझा सुविधा भी संभव है। महिला को विश्राम अंतराल सहित प्रतिदिन चार बार जाने की अनुमति है। लागू नियमों के अनुसार व्यवस्था की जानकारी नियोक्ता से मांगें।
महिलाएं क्या करें?
ऐसी स्थिति में घटना का विवरण और उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें तथा योग्य अधिवक्ता या संबंधित प्राधिकरण से समय पर सलाह लें। कानूनी परिणाम तथ्य और लागू प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।
अधिवक्ता अश्विनी महेश धन्नावत का संदेश
“कानूनी जागरूकता महिला सशक्तीकरण की नींव है। जो महिला अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार जानती है, वह अपनी गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता की बेहतर रक्षा कर सकती है। इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होराइजन की अध्यक्ष सुचिता बागड़िया के नेतृत्व में ‘लॉ एंड पावर’ अभियान का उद्देश्य महिलाओं को कानून समझाकर न्याय पाने का आत्मविश्वास देना है।”
यह लेख ‘लॉ एंड पावर’ कानूनी जागरूकता शृंखला का भाग है। पृष्ठभूमि स्रोत: लॉ ट्रेंड का 2021 का लेख ‘Ten Laws That Every Woman Should Know’। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार कानूनी संदर्भ अद्यतन किए गए हैं।
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