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फर्जी अकृषक आदेश से ज़मीन घोटाला, करोड़ों की ठगी – MCOCA के तहत कार्रवाई की माँग

फर्जी अकृषक आदेश दिखाकर ज़मीन बिक्री का घोटाला, करोड़ों की ठगी – विधायक खोतकर ने की MCOCA के तहत कार्रवाई की माँग

जालना: तहसिल के कुंभेफल (गट क्रमांक 91) और गुंडेवाडी (गट क्रमांक 67) की जमीनों पर फर्जी अकृषक आदेश दिखाकर अवैध प्लॉटिंग और बिक्री का संगीन आरोप शेख मुस्ताक शेख अमीर पर लगाया गया है।

विधायक अर्जुनराव खोतकर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के अंतर्गत कार्रवाई की माँग राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से की है।

यह शिकायत कन्हैयानगर, जालना निवासी शंकरसिंह हजारी द्वारा विधायक खोतकर को की गई थी। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, जिला अधिकारी कार्यालय से स्पष्ट किया गया है कि संबंधित गट क्रमांकों के लिए कोई वैध अकृषक आदेश मौजूद नहीं हैं और ये जमीनें कृषि क्षेत्र में दर्ज हैं।

इसका मतलब: इन ज़मीनों की बिक्री पूरी तरह ग़ैरकानूनी है और जनता को ठगने का बड़ा षड्यंत्र सामने आया है।

खोतकर ने यह भी आरोप लगाया कि सिंधी कालेगांव (गट क्रमांक 166) में भी शेख मुस्ताक द्वारा 477 लोगों को जमीन बेचकर ठगा गया है, और जालना तहसिल पुलिस थाने में इस संबंध में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

विधायक ने मांग की कि शेख मुस्ताक को संगठित अपराधी घोषित कर, MCOCA के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए और कुंभेफल व गुंडेवाडी में उसकी ज़मीन बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए।

राजस्व मंत्री बावनकुळे ने निर्देश दिए हैं कि इस घोटाले की जांच विभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी और एक माह के भीतर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।

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Imran Siddiqui

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