मुंबई: महाराष्ट्र में SIR के दौरान जिन पात्र युवाओं या पहली बार वोट देने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाता, उनके लिए आवेदन का रास्ता खुला रहेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान या बाद में नाम छूटने वाले पात्र मतदाता continuous updation के जरिए नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसका मतलब यह है कि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी पात्र नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने की निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी।
युवा मतदाताओं को क्या करना चाहिए?
पहली बार वोटर बनने वाले पात्र नागरिकों को अपनी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक चुनाव पोर्टल से लेनी चाहिए। SIR की समयसीमा और अंतिम सूची की तारीख अलग विषय हैं; इसलिए नाम छूटने की स्थिति में आवेदन का रास्ता बंद नहीं होता।
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आधिकारिक स्रोत: CEO Maharashtra
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