लखनऊ/जालना, 11 अक्टूबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने लखनऊ जिलाधिकारी को तीन महीने के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा।
राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित न हो प्रशासन
अदालत ने कहा कि कथित कब्जेदारों में एक व्यक्ति का राज्य के वित्त मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी पद पर होना प्रशासन के कर्तव्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार पूर्व प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह सेवानिवृत्ति के बाद भी आधिकारिक आवास में रह रहे हैं। प्रबंधन ने कथित अनधिकृत कब्जे की अवधि के किराए की वसूली भी मांगी है। सिंह की ओर से विरासत के आधार पर कब्जे का दावा किया गया, लेकिन उसके समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके।
महाराष्ट्र में भी हटें अवैध अतिक्रमण: एड. महेश धन्नावत
जालना के अधिवक्ता एड. महेश सीताराम धन्नावत ने महाराष्ट्र में भी प्रशासन से सख्त और निष्पक्ष अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी जमीन, स्कूल-कॉलेज परिसर, सार्वजनिक रास्तों, फुटपाथों और नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर सभी अवैध कब्जों की पहचान कर कानून के अनुसार हटाया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच या आर्थिक प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए।
उन्होंने जालना सहित राज्य के जिलों में सार्वजनिक संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता बताई। प्रशासन को वैधानिक प्रक्रिया, उचित नोटिस और प्रभावित पक्षों के अधिकारों का पालन करते हुए कदम उठाने चाहिए।
स्रोत: Law Trend, 10 अक्टूबर 2026। एड. धन्नावत के विचार अनुरोध के आधार पर संपादित रूप में प्रस्तुत हैं।
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