पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 का जुर्माना – गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के चलते उस पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला न्यायमूर्ति हसमुख डी. सूथार की एकलपीठ ने सुनाया।
पीड़िता ने शिकायत की थी कि उसके पति ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर उसकी अश्लील तस्वीरें और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उसकी निजता का गंभीर हनन हुआ। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ और पत्नी ने शिकायत वापस लेने की सहमति दी।
अदालत ने मामले की एफआईआर और सभी संबंधित आपराधिक कार्यवाहियों को तो रद्द कर दिया, लेकिन आरोपी पति पर ₹25,000 जुर्माना लगाते हुए उसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया।
📌 मामला संक्षेप में:
- अभियुक्त: पीड़िता का पति
- आरोप: पत्नी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करना
- कानूनी धाराएं: आईटी एक्ट की धारा 66(e), 67 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(2), 356(2)
- निर्णय: एफआईआर रद्द, ₹25,000 जुर्माना
- जज: न्यायमूर्ति हसमुख डी. सूथार
यह फैसला न्यायालय की उस नीति को दर्शाता है जिसमें सामाजिक नैतिकता और डिजिटल युग में निजता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है।

