न्यूज नेशन ऑनलाइन | नई दिल्ली | 11 अक्टूबर 2026
दिल्ली में जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े मेट्रो, बैरिकेडिंग और इंटरनेट प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर 2026। जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में आवाजाही, मेट्रो सेवा और बैरिकेडिंग से जुड़े प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट की रविवार की विशेष सुनवाई का महत्वपूर्ण विषय बने।
इंडिया टुडे के अनुसार अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और नागरिकों के आवागमन में अनावश्यक बाधा न आने देने पर जोर दिया। अदालत ने मेट्रो तथा रेल सेवाएं सामान्य रखने और इंटरनेट सेवाओं को कानून के अनुरूप जारी रखने की बात कही।
क्या हैं प्रमुख सवाल?
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि व्यापक प्रतिबंधों के कारण वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें सामने नहीं रख पाए। प्रशासन का दायित्व सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी है। किसी विशिष्ट प्रतिबंध की वैधता उसके कारण, अवधि और लागू कानून से तय होगी।
अदालत के सामने पूर्व निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी सवाल उठे। नोटिस जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं कि सभी आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
आम यात्रियों और प्रदर्शनकारियों दोनों के लिए जरूरी है कि परिवहन सेवाओं की स्थिति आधिकारिक माध्यमों से जांचें। किसी स्टेशन या सड़क के खुलने-बंद होने की जानकारी बिना ताजा पुष्टि के साझा नहीं की जानी चाहिए।
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बाहरी स्रोत: मूल रिपोर्ट पढ़ें
नोट: आरोपों को संबंधित पक्षों के दावे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नई आधिकारिक जानकारी मिलने पर खबर अपडेट की जाएगी।
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