बलात्कार केस में दोषी करार दिए गए प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े — पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते की आंखों से छलका दर्द
बेंगलुरु, 1 अगस्त 2025 | विशेष रिपोर्ट
पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक महिला से बलात्कार और डिजिटल शोषण के मामले में दोषी ठहराया है। फैसला सुनते ही वे अदालत में फूट-फूटकर रो पड़े।
कोर्ट में क्या हुआ – एक ताकतवर राजनेता का बिखरता चेहरा
जैसे ही विशेष न्यायाधीश ने निर्णय पढ़ा — “गुनाह साबित हुआ है”, प्रज्वल रेवन्ना की आंखें भर आईं। वे सिर झुकाकर बैठे, फिर उनकी सिसकियां पूरे कोर्ट में गूंजने लगीं। वे बोले, “मैंने कुछ नहीं किया… मुझे फंसाया गया है…”
उनकी मां उन्हें सँभालने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कोर्ट ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाही कुछ देर के लिए रोक दी।
क्या है मामला – महिला का आरोप
एक 26 वर्षीय महिला ने मई 2024 में प्रज्वल पर शारीरिक शोषण, धमकी और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। उसने कहा कि रेवन्ना ने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग कर शोषण किया और चुप रहने के लिए धमकाया। जांच में डिजिटल साक्ष्य, वीडियो, चैट, और फॉरेंसिक रिपोर्ट निर्णायक साबित हुए।
मुकदमे की कार्यवाही
- 31 गवाहों के बयान
- चैट और वीडियो सबूत
- फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट
जज ने कहा, “यह केवल नैतिक नहीं, कानूनी अपराध है। राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर महिला का शोषण किया गया।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया
एच. डी. कुमारस्वामी ने बयान दिया, “कानून सर्वोपरि है। यदि कोई दोषी है, तो उसे सजा मिलेगी।” कांग्रेस और भाजपा ने जेडीएस पर तीखा हमला किया।
अब आगे क्या?
- सजा की अवधि 3 अगस्त को तय होगी
- जमानत याचिका खारिज
- हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
पीड़िता की प्रतिक्रिया
“मैंने डर को हराकर न्याय की लड़ाई लड़ी। हर लड़की को आवाज उठानी चाहिए।”
प्रज्वल रेवन्ना: एक प्रोफाइल
- उम्र: 34 वर्ष
- 2019 में हसन से सांसद
- पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते
निष्कर्ष
प्रज्वल रेवन्ना का अदालत में रो पड़ना इस बात का प्रमाण है कि जब कानून का डंडा चलता है, तो बड़े से बड़ा रसूख भी पिघल जाता है। यह मामला केवल एक दोषी की सजा नहीं, बल्कि महिलाओं के न्याय की जीत भी है।

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