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जीरो एफआईआर: महिलाएं किसी भी थाने में दर्ज करा सकती हैं शिकायत

Worn Constitution of the United States book and brass scales of justice on desk in a law library
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना | इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होराइजन की अध्यक्ष सुचिता बागड़िया के नेतृत्व में चल रहे ‘लॉ एंड पावर’ अभियान में महिलाओं को भारतीय कानून के महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी जा रही है।

जीरो एफआईआर: महिलाएं किसी भी थाने में दर्ज करा सकती हैं शिकायत

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना घटना के स्थान से अलग थाने में भी दी जा सकती है। पुलिस सूचना दर्ज करके संबंधित थाने को भेज सकती है। कुछ यौन अपराधों में महिला की शिकायत दर्ज करने के विशेष सुरक्षा प्रावधान हैं।

महिलाएं क्या करें?

ऐसी स्थिति में घटना का विवरण और उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें तथा योग्य अधिवक्ता या संबंधित प्राधिकरण से समय पर सलाह लें। कानूनी परिणाम तथ्य और लागू प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।

अधिवक्ता अश्विनी महेश धन्नावत का संदेश

“कानूनी जागरूकता महिला सशक्तीकरण की नींव है। जो महिला अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार जानती है, वह अपनी गरिमा, सुरक्षा और स्वतंत्रता की बेहतर रक्षा कर सकती है। इनर व्हील क्लब ऑफ जालना होराइजन की अध्यक्ष सुचिता बागड़िया के नेतृत्व में ‘लॉ एंड पावर’ अभियान का उद्देश्य महिलाओं को कानून समझाकर न्याय पाने का आत्मविश्वास देना है।”

यह लेख ‘लॉ एंड पावर’ कानूनी जागरूकता शृंखला का भाग है। पृष्ठभूमि स्रोत: लॉ ट्रेंड का 2021 का लेख ‘Ten Laws That Every Woman Should Know’। नए आपराधिक कानूनों के अनुसार कानूनी संदर्भ अद्यतन किए गए हैं।


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