Jalna Sword Seizure: जालना में कपड़ों की दुकान से 21 तलवारें जब्त, अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज
जालना: जालना शहर के महावीर चौक क्षेत्र में स्थित एक कपड़ों की दुकान से सदर बाजार पुलिस ने अवैध रूप से रखी गई 21 छोटी-बड़ी धारदार तलवारें जब्त की हैं। जब्त किए गए हथियारों की कुल कीमत लगभग 25,900 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई गुरुवार दोपहर लगभग 1 बजे गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि महावीर चौक स्थित एक कपड़ों की दुकान में एक व्यक्ति अवैध रूप से तलवारें रखे हुए है।
सूचना मिलने पर सदर बाजार पुलिस थाना के पुलिस निरीक्षक संदीप भारती ने डीबी पथक को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक सचिन सानप ने टीम के साथ जय माता दी मेन्स वेअर नामक दुकान पर छापा मारा।
दुकान की तीसरी मंजिल से बरामद हुई तलवारें
छापेमारी के दौरान दुकान के काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम मनीष दिलीप निहलानी (उम्र 43 वर्ष, निवासी शिव अपार्टमेंट, अजिंठा नगर, जालना) बताया।
पंचों की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई, जिसमें दुकान की तीसरी मंजिल से कुल 21 स्टील की धारदार तलवारें बरामद हुईं। तलवार रखने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी कोई वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर 13 तलवारें (कीमत 19,500 रुपये) तथा 8 तलवारें (कीमत 6,400 रुपये) जब्त कीं। इस प्रकार कुल 25,900 रुपये मूल्य का माल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस उपनिरीक्षक सचिन वासुदेव सानप की शिकायत पर आरोपी मनीष दिलीप निहलानी के खिलाफ सदर बाजार पुलिस थाना में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी तथा डीवाईएसपी अनंत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में की गई।

कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक संदीप भारती, पुलिस उपनिरीक्षक सचिन सानप सहित पुलिस कर्मचारियों की टीम शामिल रही।
मुख्य बिंदु (Key Points)
- जालना के महावीर चौक स्थित कपड़ों की दुकान पर पुलिस छापा
- दुकान से 21 धारदार तलवारें बरामद
- जब्त हथियारों की कुल कीमत 25,900 रुपये
- आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला
- आरोपी मनीष दिलीप निहलानी के खिलाफ मामला दर्ज
- सदर बाजार पुलिस कर रही है जांच
संबंधित जानकारी पढ़ें:
- हथियार लाइसेंस नियमों की जानकारी:
https://www.mha.gov.in - भारतीय दंड संहिता और कानूनी जानकारी:
https://www.indiacode.nic.in - महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट:
https://mahapolice.gov.in
अवैध हथियार रखना है दंडनीय अपराध
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र रखना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
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