जालना (प्रतिनिधि). मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फर्जी और बेबुनियाद आपत्तियां दर्ज कर पात्र मतदाताओं के नाम हटवाने की कथित कोशिशों पर रोक लगाने की मांग की गई है. मंगलवार, 27 अक्टूबर को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में फॉर्म-7 के संभावित दुरुपयोग की जांच और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की गई.
ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर पर्याप्त प्रमाण के बिना मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज कराए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं. आशंका जताई गई है कि फर्जी नामों या गलत जानकारी के आधार पर फॉर्म-7 जमा कर पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने का प्रयास किया जा सकता है. इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
नाम हटाने से पहले निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग
ज्ञापन देने वालों ने मांग की कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्राप्त आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की जाए. किसी भी पात्र मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त अवसर मिले. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या फर्जी पहचान से आपत्ति दर्ज कराता है, तो जांच में दोष सिद्ध होने पर संबंधित कानूनों और निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए.
जिला और तहसील स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था हो मजबूत
ज्ञापन में मतदाताओं की शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए जिला और तहसील स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था की मांग की गई है. साथ ही SIR प्रक्रिया की निगरानी कर यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि किसी पात्र नागरिक का नाम अनुचित तरीके से सूची से न हटे.
ज्ञापन देने वालों के अनुसार मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर किसी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से एहतियाती कदम उठाने की अपील की.
ज्ञापन सौंपते समय ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर सैय्यद रहीम, शेख मुजीब, फखरुल्लाह खान, इमरान खान, शेख मुजाहेद और मिर्जा मुद्दासिर उपस्थित थे.
मतदाता सूची और फॉर्म-7 की जानकारी कहां मिलेगी?
मतदाता अपने नाम की स्थिति, पंजीकरण और संबंधित आवेदन प्रक्रियाओं की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर देख सकते हैं. फॉर्म-7 से संबंधित नियमों और किसी आपत्ति की स्थिति में संबंधित निर्वाचन कार्यालय से भी जानकारी ली जा सकती है.
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