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वक्फ ट्रिब्यूनल को किया गया निष्प्रभावी — मौलाना सैयद जमील की चेतावनी: मुस्लिम समाज की शरई जायदादों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

वक्फ ट्रिब्यूनल को किया गया निष्प्रभावी — मौलाना सैयद जमील की चेतावनी: मुस्लिम समाज की शरई जायदादों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

नई दिल्ली | उम्मत-ए-मुस्लिमां के लिए गंभीर संदेश

वक्फ अधिनियम में किए जा रहे हालिया संशोधनों को लेकर वक्फ मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ मौलाना सैयद जमील साहब ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिर्फ एक कानूनी फेरबदल नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की दीनी विरासत और इंसाफ की बुनियाद पर सीधा हमला है।

वक्फ ट्रिब्यूनल को बनाया गया बेजान:

मौलाना ने बताया कि संशोधित अधिनियम की धारा 2 और 3(C) के तहत वक्फ से जुड़े ट्रस्ट मामलों को अब वक्फ ट्रिब्यूनल (Waqf Tribunal) के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। यह वही मंच था जो वक्फ संपत्तियों के विवादों का समाधान करता था, लेकिन अब इसे लगभग निष्क्रिय कर दिया गया है।

“जब वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा शरई मसाइल का समाधान देने वाला मंच ही शक्तिहीन बना दिया जाए, तो आम मुसलमान को इंसाफ़ कहाँ मिलेगा?”

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लौटाए गए 187 मामले:

मौलाना सैयद जमील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 187 विवादित वक्फ मामलों को पुनः विचार हेतु वक्फ बोर्ड को भेजा था, लेकिन उनमें से अधिकतर में संपत्तियों को ‘गैर-वक्फ’ करार दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम मुंबई की अरबों-खरबों की वक्फ जायदादों को कानूनी सुरक्षा देने की आड़ में उठाया गया है।

उम्मत से भावनात्मक अपील:

मौलाना ने मुस्लिम समाज से जागरूक और संगठित होने की भावुक अपील करते हुए कहा:

  • संशोधन पर इंटरिम स्टे की कानूनी याचिका दायर की जाए
  • वक्फ बोर्ड, उलेमा, मुस्लिम अधिवक्ता और समाजसेवी संस्थाएं मिलकर राष्ट्रीय रणनीति बनाएं
  • मस्जिदों, मदरसों, सोशल मीडिया और दीनी जलसों के ज़रिए जनजागृति लाई जाए
“यह मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है, यह हमारी दीनी पहचान, शरीअत की निशानियों और नस्लों की अमानत की हिफाज़त का मामला है। अगर आज हम चुप रहे, तो कल की नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी।”
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Imran Siddiqui

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