जालना (प्रतिनिधि). शहर के व्यस्त मंगल बाजार-काद्राबाद इलाके में वक्फ संपत्ति पर कथित तौर पर बिना जरूरी अनुमति दो मंजिला व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की शिकायत सामने आई है. शिकायत में निर्माण कार्य की वैधता के साथ इमारत के भूतल पर डेंटल क्लिनिक शुरू होने को लेकर मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए गए हैं.
दरगाह हजरत जानुल्लाशाह के खादिम शेख जावेद शेख युसुफ ने जिला वक्फ अधिकारी को दी लिखित शिकायत में कहा है कि मंगल बाजार-काद्राबाद स्थित सिटी सर्वे नंबर 4491 की वक्फ संपत्ति पर किराएदार एस. जैस्वाल द्वारा वक्फ बोर्ड और जालना महानगरपालिका की अनुमति के बिना आरसीसी ढांचे पर दो मंजिला व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है. इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
ऊपर अधूरा निर्माण, नीचे क्लिनिक के संचालन पर सवाल
उपलब्ध तस्वीर में भूतल पर ‘मुसम्मदी मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक’ का बोर्ड और ऊपर निर्माणाधीन ढांचा दिखाई देता है. हालांकि केवल तस्वीर से इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा या किसी मंजूरी की स्थिति तय नहीं की जा सकती. यह जांच का विषय है कि संबंधित हिस्से का उपयोग करने की अनुमति है या नहीं और निर्माण कार्य के दौरान मरीजों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं.
वक्फ प्रशासन से कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित किराएदार किराया नहीं चुका रहा है. उन्होंने वक्फ कार्यालय से पूछा है कि क्या निर्माण के लिए कोई अनुमति जारी की गई थी और शिकायत मिलने के बाद क्या कार्रवाई की गई. उन्होंने महानगरपालिका को पत्र भेजकर निर्माण की जांच कराने, नियमों का उल्लंघन मिलने पर काम रुकवाने तथा कानून के अनुसार निष्कासन सहित आवश्यक कार्रवाई की मांग की है.
सार्वजनिक रास्तों में बाधा का भी आरोप
शिकायत के अनुसार संपत्ति के दोनों ओर सार्वजनिक सड़कें हैं और निर्माण के कारण रास्तों पर बाधा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई है. ऐसे में महानगरपालिका के नगररचना और संबंधित विभागों से संपत्ति की सीमाओं, स्वीकृत नक्शे, निर्माण अनुमति और रास्तों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने की अपेक्षा की गई है.
शेख जावेद के अनुसार शिकायत की प्रतियां जालना महानगरपालिका आयुक्त और जिलाधिकारी को भी भेजी गई हैं. शिकायत के साथ संपत्ति का पीआर कार्ड, नक्शा तथा तस्वीरें संलग्न किए जाने की जानकारी दी गई है.
जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति
फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित निर्माण और क्लिनिक संचालन के लिए कौन-कौन सी मंजूरियां ली गई हैं तथा सक्षम अधिकारियों ने कोई तकनीकी निरीक्षण किया है या नहीं. शिकायतकर्ता ने दस्तावेजों की जांच और मौके पर निरीक्षण की मांग की है. संबंधित किराएदार, क्लिनिक प्रबंधन, वक्फ प्रशासन और महानगरपालिका का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाना चाहिए.
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आधिकारिक जानकारी: वक्फ संपत्तियों के सामान्य प्रशासनिक संदर्भ के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की वेबसाइट देखें. यह लिंक इस विशेष निर्माण को मंजूरी मिलने या न मिलने का प्रमाण नहीं है.
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