जालना: व्यापारी से 50 लाख की जबरन वसूली, मोक्का कानून के तहत कार्रवाई
जालना: कुछ महीने पहले व्यापारी चंदन बंसतीलाल गोलेच्छा के साथ 50 लाख रुपये की जबरन वसूली और अपहरण की कोशिश हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मोक्का कानून के तहत गंभीर कार्रवाई की।
घटना का विवरण
29 मई 2025 की शाम को व्यापारी अपने किराना दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। तभी आरोपी विठ्ठल भिमराव अंभोरे, अक्षय रविंद्र गाडेकर और राहुल रत्नाकर गंगावणे ने उन्हें रोककर पिस्टल दिखाकर धमकाया। आरोपियों ने व्यापारी को सड़क किनारे रोका, गालियाँ दी और लात-घूंसे से हमला किया। इसके बाद 50 लाख रुपये की जबरन वसूली की मांग की और उन्हें अपहरण कर घर ले गए।
आरोपीयों ने व्यापारी के पिता को भी पिस्टल दिखाकर 4 लाख रुपये जब्त किए और धमकाया कि बाकी रकम नहीं देने पर परिवार को मार डाला जाएगा।
पुलिस कार्रवाई
शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच श्रीमती दिपाली शिंदे ने की। आरोपियों से 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 2,77,000 रुपये का अन्य सामान जब्त किया गया।
आरोपियों का पूर्व रिकॉर्ड जांचने पर पता चला कि वे विभिन्न थानों में संगठित अपराधों में लिप्त रहे हैं। विशेष पुलिस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर ने मोक्का कानून के तहत कार्रवाई की अनुमति दी।
कार्रवाई में शामिल अधिकारी
- उप विभागीय पुलिस अधिकारी: अनंत कुलकर्णी
- सदर बाजार पुलिस थाना: पुलीस निरीक्षक संदीप भारती
- सहायक पुलीस निरीक्षक: उबाले
- उपनि: दिपाली शिंदे
- उपनि: संजय गवई
पुलिस ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध और जबरन वसूली के मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज और सख्त रहेगी, और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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