जालना मनपा की सख्त कार्रवाई: खुले में मांस बेचने वालों पर मामला दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप
जालना समाचार। शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर नियंत्रण के लिए जालना महानगरपालिका की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 23 अक्टूबर 2025 को अंबड चौफुली से इंदेवाडी पानी की टंकी तक के सर्वे नंबर 488 स्थित सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। संबंधित क्षेत्र के अनाधिकृत विक्रेताओं को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने निर्देशों की अनदेखी की। इसके बाद महानगरपालिका के स्वच्छता विभाग और अतिक्रमण पथक ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की।
कार्रवाई के दौरान लोकसेवा बकरा मटन शॉप और चिकन मटन शॉप के संचालक बिना अनुमति के खुले में मांस बेचते पाए गए। जब स्वच्छता निरीक्षक मांस जप्त करने की प्रक्रिया कर रहे थे, तब मुस्ताक मसूद कुरेशी और बिलाल मसूद कुरेशी नामक दो व्यक्तियों ने निरीक्षकों से मांस छीना, गाली-गलौज की और हाथ में रखे चाकू से जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई और कार्रवाई में व्यवधान आया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए जालना तहसिल पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 132, 352, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दर्ज आरोपियों में मुस्ताक मसूद कुरेशी और बिलाल मसूद कुरेशी, दोनों निवासी जालना शामिल हैं।
यह कार्रवाई जालना मनपा के स्वच्छता निरीक्षक श्यामसन छबुराव कसबे के नेतृत्व में की गई। इस दौरान स्वच्छता निरीक्षक शोएब खान, अरुण वानखेडे, अमजद खान, राधेश्याम लोखंडे, संतोष पाटोले, श्रावण सराटे और अन्य सफाई कर्मचारी उपस्थित थे।
मनपा प्रशासन ने शहरवासियों, व्यापारियों और संस्थानों से अपील की है कि वे सड़क या खुले स्थान पर मांस बिक्री जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त न हों। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण, अनधिकृत निर्माण और खुले में मांस विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
📍 स्रोत: जालना महानगरपालिका

