गोवंश तस्करी पर पुलिस का शिकंजा: अवैध ढुलाई मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, 10 दिन की पुलिस हिरासत
जालना (प्रतिनिधि):
गोवंशीय बैलों की अवैध ढुलाई और पशु क्रूरता से जुड़े गंभीर प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई को और तेज करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पेशी के बाद माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। यह जानकारी 29 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस प्रेस नोट के माध्यम से सामने आई है।
21 दिसंबर को हुआ था अवैध ढुलाई का खुलासा
पुलिस के अनुसार, 21 दिसंबर 2025 को अंबड पुलिस थाना क्षेत्र में एक आयशर वाहन के जरिए गोवंशीय पशुओं की अवैध ढुलाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने वाहन चालक अजीज खान समद खान और उसके सहयोगी इरफान खान इब्राहिम खान (दोनों निवासी मालेगांव, जिला नासिक) को मौके पर पकड़ा। इस संबंध में अंबड पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 696/2025 दर्ज किया गया था। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला कायम किया गया।
15 बैलों को सौंपने के बाद भी नहीं किया पेश
जांच के दौरान वाहन से बरामद 15 गोवंशीय बैलों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। जांच की आवश्यकता पड़ने पर पशुओं को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करने की शर्त पर उन्हें अस्थायी रूप से समीर खान बिस्मिल्ला खान (निवासी मालेगांव, नासिक) के सुपुर्द किया गया था। हालांकि, पुलिस द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद आरोपी ने पशुओं को थाने में प्रस्तुत नहीं किया।
आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गोवंशीय पशुओं को बिना वैध परमिट, अत्यंत तंग और अमानवीय परिस्थितियों में ढोया गया था, जो कानूनन एक गंभीर अपराध है।
धाराएं बढ़ीं, दो और आरोपी गिरफ्तार
इन तथ्यों के आधार पर मामले में भारतीय न्याय संहिता की अतिरिक्त धाराएं 338, 316(2), 111, 3(5) तथा महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम की धाराएं 5 और 9 जोड़ी गईं। इसके बाद समीर खान बिस्मिल्ला खान और उसके सहयोगी शेख जाकिर हुसैन अब्दुल रज्जाक कुरैशी (दोनों निवासी मालेगांव, नासिक) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अजयकुमार बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी सिद्धेश्वर धुमाल के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक संतोष घोडके ने किया, जबकि मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक सी. वी. ठुबे द्वारा की जा रही है।
पुलिस का सख्त संदेश
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोवंशीय पशुओं पर अत्याचार और अवैध ढुलाई से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उन्हें इस प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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