नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026: Food Safety and Standards Authority of India ने Paneer से जुड़े नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट प्रस्तावित किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘Paneer’ के नाम से केवल दूध से बने उत्पादों को ही प्रस्तुत किया जाए।
अभी अंतिम नियम नहीं
यह फिलहाल ड्राफ्ट संशोधन है। FSSAI ने संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अंतिम नियम प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगे।
स्रोत: PIB और The Federal. citeturn0search1turn0search22
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