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EPFO Amnesty Scheme 2026: PF Trusts को 6 महीने का मौका, 28 दिसंबर तक आवेदन

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Provident Fund Trusts के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है। यह एक बार मिलने वाली विशेष सुविधा है, जिसके तहत पात्र PF Trusts अपने पुराने exemption status को नियमित करा सकेंगे। यह योजना छह महीने के लिए लागू है और पात्र संस्थानों को 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन करना होगा।

किन PF Trusts को मिलेगा फायदा?

यह योजना उन संस्थानों के लिए है जो Income Tax Act, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त Provident Fund Trust चला रहे हैं, लेकिन उनके पास EPF एवं MP Act, 1952 की धारा 17 या Code on Social Security, 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक exemption order नहीं है।

6 महीने के लिए ही है योजना

EPFO के अनुसार Amnesty provisions को EPF Scheme 2026 में 29 जून 2026 को अधिसूचित किया गया था। इसकी अवधि छह महीने है और पात्र PF Trusts 28 दिसंबर 2026 तक इसका लाभ उठा सकते हैं।

दो श्रेणियों में पात्र संस्थान

  • कैटेगरी-I: ऐसे संस्थान जो retrospective trust regularisation चाहते हैं और un-exempted establishment के रूप में compliance शुरू कर चुके हैं या आगे ऐसा करना चाहते हैं।
  • कैटेगरी-II: ऐसे संस्थान जो retrospective regularisation के बाद Code on Social Security, 2020 के तहत exempted establishment के रूप में काम जारी रखना चाहते हैं।

क्या होंगे इस स्कीम के फायदे?

  • PF Trust के exemption status और recognition को निर्धारित cut-off date तक retrospective तरीके से नियमित कराने का मौका।
  • Code on Social Security, 2020 के तहत minimum employee headcount और corpus size जैसी कुछ शर्तों में राहत।
  • तीन साल की prior compliance requirement को निर्धारित प्रावधानों के तहत पूरा माना जाएगा।
  • यदि सदस्यों के खातों में statutory rates के बराबर या उससे अधिक योगदान और ब्याज क्रेडिट किया गया है, तो exemption न होने के आधार पर कुछ लंबित assessment/proceedings के abatement का प्रावधान है।

आवेदन कैसे किया जा सकता है?

पात्र संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित EPFO Regional Office में आवेदन करना होगा। संस्थान योजना का लाभ लेने में रुचि व्यक्त करने के लिए rc.exemption@epfindia.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया में PF Trust के वित्तीय खातों का Chartered Accountant से audit और, जहां आवश्यक हो, EPF authorities द्वारा निर्देशित special/compliance audit शामिल हो सकता है। EPFO के अनुसार ऐसे निर्देशित audit को आवेदन के तीन महीने के भीतर पूरा करना होगा।

आम PF कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है?

यह समझना जरूरी है कि Amnesty Scheme 2026 सीधे हर EPFO सदस्य के व्यक्तिगत PF खाते के लिए नई स्कीम नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र PF Trusts की पुरानी exemption स्थिति को नियमित करना है। इसलिए सामान्य PF खाताधारकों को इस योजना के नाम से अपने व्यक्तिगत खाते में किसी अलग भुगतान या बोनस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

28 दिसंबर 2026 है अहम तारीख

पात्र PF Trusts के पास अपनी स्थिति नियमित कराने के लिए सीमित समय है। Amnesty provisions 28 दिसंबर 2026 तक लागू हैं। इसके बाद यह एकमुश्त सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

जरूरी बात

इस योजना की पात्रता PF Trust और उसके exemption status पर निर्भर करती है। किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत PF खाते पर इसका लाभ स्वतः लागू नहीं होता। आवेदन करने से पहले संबंधित EPFO Regional Office और आधिकारिक दिशानिर्देशों से पात्रता और दस्तावेजों की पुष्टि करना जरूरी है।

आधिकारिक स्रोत: Press Information Bureau (PIB) और EPFO

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Imran Siddiqui

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