मुंबई: महाराष्ट्र में SIR के दौरान ‘Unmapped’ या ‘Logical Discrepancy’ नोटिस पाने वाले मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया आसान की है। अब ऐसे मामलों में Booth Level Officer (BLO) मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकते हैं और उन्हें ECINET पर अपलोड कर सकते हैं।
आयोग के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में ऐसे मतदाताओं को ERO/AERO कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी मामले में दस्तावेज पर्याप्त नहीं पाए जाते या अतिरिक्त सत्यापन जरूरी होता है, तभी सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है।
घर पर दस्तावेज देने की सुविधा
इस बदलाव से बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य ऐसे मतदाताओं को राहत मिल सकती है जिनके लिए कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल है। आयोग ने विशेष मदद डेस्क और जरूरत के अनुसार शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं।
मतदाताओं को नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज करने के बजाय संबंधित BLO या चुनाव कार्यालय से संपर्क कर अपने दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
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आधिकारिक स्रोत: CEO Maharashtra