NewsNation Online

FireFly In News

जालना निगम: कचरा जलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना

जालना नगर निगम का एक्शन मोड: कचरा जलाने पर दुकानदार को 5,000 रुपये जुर्माना

जालना: शहर में गंदगी फैलाने वालों के दिन लद गए हैं! जालना नगर निगम अब स्वच्छता नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने की बरसात कर रहा है।

घनकचरा प्रबंधन नियम 2016, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत अब जो भी खुले में कचरा जलाता या सड़क पर गंदगी फैलाता पकड़ा जाएगा, उस पर सीधे जुर्माने की कार्रवाई होगी।

पहली बड़ी कार्रवाई: 5,000 रुपये का जुर्माना

3 सितंबर 2025 को नगर निगम ने सदर बाजार 1 क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान रामेश्वर फैंसी होलसेल विक्रेता, सिंधी बाजार, लक्ष्मीमाता मंदिर के पास यह दुकानदार स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करते पाया गया।

दुकान के पास सार्वजनिक सड़क पर कचरा जलाने और दुकान में कचरा संग्रह के लिए डस्टबिन न रखने की वजह से दुकानदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम की अपील

महानगरपालिका ने शहरवासियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे कचरे का सही तरीके से निपटारा करें। कचरा केवल घंटा गाड़ी में ही डालें और खुले में जलाने से बचें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्रोत: जालना नगर निगम | Jalna News 2025


जालना नगर निगम का एक्शन मोड: कचरा जलाने पर दुकानदार को 5,000 रुपये जुर्माना

Discover more from NewsNation Online

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

आपके लिए सुझाव

author avatar
NewsNationOnline Team

Discover more from NewsNation Online

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading